उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट ने मशीनों से खनन पर लगाई रोक, सभी मशीनों को सीज करने के दिए आदेश

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही नदी तट पर मशीनों को सीज करने के आदेश भी दिए| कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नदियों में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है।साथ ही सचिव खनन से पूछा है कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रूपया और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपया प्रति कुंतल रॉयल्टी कैसे है, इसका जवाब 12 जनवरी तक शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट में मांगा है| इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को नदियों तट पर खनन को लगी मशीनों को सीज करने के आदेश भी दिए हैं। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकारी व प्राइवेट खनन की रॉयल्टी दरों में भी भिन्नता है। सरकारी रॉयल्टी ज्यादा होने से सरकार को घाटा हो रहा है, ग्राहक प्राइवेट खनन कारोबारियों से माल खरीद रहे हैं। सरकारी व प्राइवेट में एक समान रॉयल्टी दरें निर्धारित हों।

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